
गरियाबंद
राजिम कुंभ कल्प के सफल आयोजन एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन गरियाबंद ने बड़ा निर्णय लिया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गरियाबंद द्वारा जारी आदेश के अनुसार 01 फरवरी से 15 फरवरी तक कुंभ क्षेत्र से जुड़े प्रमुख मार्गों पर भारी मालवाहक वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
जारी आदेश के तहत यह प्रतिबंध प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक प्रभावशील रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कुंभ आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं आमजन के पहुंचने की संभावना को देखते हुए यह कदम यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
प्रतिबंधित मार्ग
नेशनल हाईवे 130-सी (रायपुर–राजिम मार्ग)
चौबबंदा मार्ग से ननापारा पुल
राजिम से फिंगेश्वर मार्ग
इन मार्गों पर निर्धारित अवधि के दौरान भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश एवं आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
प्रशासन ने बताया कि यह निर्णय श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात की सुगमता तथा राजिम कुंभ कल्प के शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पुलिस विभाग, परिवहन विभाग एवं संबंधित थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस आदेश की प्रतिलिपि रायपुर संभाग आयुक्त, कलेक्टर रायपुर एवं धमतरी, पुलिस अधीक्षक गरियाबंद, रायपुर एवं धमतरी सहित जिला परिवहन अधिकारियों तथा संबंधित थाना प्रभारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।




