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मध्य प्रदेश

Surpanakha Dahan: इंदौर में दशहरे पर आयोजित होने वाले ‘शूर्पणखा दहन’ को लेकर विवाद, कोर्ट ने सोनम रघुवंशी समेत 11 महिलाओं के पुतले जलाने पर लगाई रोक

हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद इस कार्यक्रम पर रोक लगाते हुए कहा कि इस तरह का आयोजन व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर गलत संदेश दे सकता है।

RVKD NEWS: इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में दशहरे के मौके पर प्रस्तावित ‘शूर्पणखा दहन’ कार्यक्रम पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस कार्यक्रम में सोनम रघुवंशी समेत 11 महिलाओं के पुतले जलाने की योजना थी, जिन पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं। आयोजकों का दावा था कि यह समाज में बुराई के प्रतीक के रूप में किया जा रहा है, लेकिन सोनम की मां संगीता रघुवंशी ने इसे बेटी की प्रतिष्ठा पर हमला बताया और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

विवाद की जड़

दरअसल, इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम रघुवंशी, उसका प्रेमी और अन्य आरोपी जेल में बंद हैं। आरोप है कि सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति राजा रघुवंशी की हत्या की और फिर खुद गायब होने का नाटक रचा। इसी मामले को आधार बनाकर आयोजकों ने सोनम का पुतला ‘शूर्पणखा’ के रूप में जलाने की तैयारी की थी।

आयोजकों की योजना

इंदौर की एक संस्था ने 11 सिरों वाला विशाल पुतला तैयार कराया था, जिसमें सोनम समेत उन महिलाओं की तस्वीरें लगाई जानी थीं जिन पर अपने पति, बच्चों या ससुराल वालों की जघन्य हत्या के आरोप हैं। संस्था प्रमुख अशोक दशोरा ने कहा था कि “हम हर साल दशहरे पर रावण का अहंकार जलाते हैं, लेकिन इस बार समाज में बुराई की प्रतीक महिलाओं का पुतला जलाया जाएगा।”

कोर्ट में चुनौती

सोनम की मां संगीता रघुवंशी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि इस आयोजन से उनकी बेटी की गरिमा को ठेस पहुंचेगी और सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि ‘शूर्पणखा दहन’ नाम से महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा मिलता है।

कोर्ट का फैसला

हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद इस कार्यक्रम पर रोक लगाते हुए कहा कि इस तरह का आयोजन व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर गलत संदेश दे सकता है। कोर्ट ने साफ किया कि किसी भी आरोपी का पुतला जलाना न्यायिक प्रक्रिया से पहले उचित नहीं है।

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