रानी सौरभ जैन ने व्यापारियों से की अपील, समय पर बनवाएं ट्रेड लाइसेंस

तिल्दा-नेवरा। नगर पालिका परिषद तिल्दा-नेवरा क्षेत्र में अब बिना वैध ट्रेड लाइसेंस के किसी भी प्रकार का व्यवसाय संचालित नहीं किया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ व्यापार अनुज्ञप्ति नियम 2025 लागू होने के बाद नगर पालिका प्रशासन ने सभी व्यापारियों, दुकानदारों, ठेला-गुमटी संचालकों और सेवा प्रदाताओं के लिए व्यापार अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य कर दिया है।
नए नियमों के अनुसार दुकानों, गुमटी और ठेला व्यवसाय के अलावा मोबाइल वैन से व्यापार करने वाले, सैलून, क्लिनिक, वर्कशॉप, गोदाम और अन्य सेवा आधारित व्यवसाय भी इसके दायरे में आएंगे।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी डॉ. अमिताभ शर्मा ने कहा कि नगर के सुव्यवस्थित विकास और प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए ट्रेड लाइसेंस आवश्यक है। उन्होंने सभी व्यापारियों से समय पर अनुज्ञप्ति बनवाने की अपील करते हुए कहा कि इससे नगर का व्यवस्थित रिकॉर्ड तैयार होगा और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सकेगा।
वहीं पार्षद रानी सौरभ जैन ने भी नगर के व्यापारियों से जल्द से जल्द ट्रेड लाइसेंस लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि व्यापारी नगर की अर्थव्यवस्था की मजबूत कड़ी हैं और सभी व्यापारियों को नियमों का पालन करते हुए समय रहते लाइसेंस बनवा लेना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा या कार्रवाई की स्थिति न बने।
नगर पालिका प्रशासन के अनुसार ट्रेड लाइसेंस से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी नगर पालिका कार्यालय में उपलब्ध है। निर्धारित समय सीमा के भीतर लाइसेंस नहीं लेने वाले व्यापारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन का कहना है कि यह पहल व्यापार व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने, राजस्व प्रणाली में पारदर्शिता लाने और अवैध व्यवसाय पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से की गई है।




